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31 मार्च तक वाहन कर बकाया पर 90% छूट

शब्द अग्नि न्यूज़ । इंदौर। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हु मोटरयान कर और पेनल्टी के बकाया भुगतान पर 90% तक की छूट दी है। यह छूट मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना 12 अगस्त 2025 के तहत दी जा रही है।
परिवहन विभाग द्वारा राजस्व लक्ष्य के लिए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में मोटरयान कर बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अभियान भी शुरू किया जा रहा है। विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे इस एकमुश्त जमा योजना का लाभ उठाकर बकायादारों की सूची से नाम हटवाएं और स्क्रैपिंग के बाद नया वाहन खरीदने पर दोहरा लाभ प्राप्त करें। एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि यह योजना विशेष रूप से उन वाहन मालिकों के लिए फायदेमंद है, जिन पर लंबे समय से मोटरयान कर बकाया चला आ रहा है। योजना के माध्यम से न केवल भारी छूट मिल रही है, बल्कि पुराने और अनुपयोगी वाहनों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। कई वाहन स्वामी इस योजना का लाभ लेना शुरू कर चुके हैं। ऐसे सभी वाहन मालिक, जिनके वाहनों पर मोटरयान कर या शास्ति बकाया है, वे समय- सीमा के अंदर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आदेश के अनुसार, राज्य में रजिस्टर्ड किसी भी प्रवर्ग और किसी भी आयु-सीमा के ऐसे मोटरयान, जिन पर मोटरयान कर और पेनल्टी शास्ति की राशि बकाया है, यदि उन्हें मध्य प्रदेश की किसी प्राधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रैप कराया जाता है और 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त भुगतान किया जाता है, तो बकाया राशि पर 90% की छूट का लाभ मिलेगा।

Shabd Agni
Author: Shabd Agni

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