नपाध्यक्षों का काम ठीक नहीं तो जनता हटा सकेगी
भोपाल। सरकार नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब तक पार्षद अध्यक्ष चुनते थे, लेकिन संशोधन के बाद अध्यक्ष को जनता सीधे चुनेगी।
इसके साथ ही, राइट टू रिकॉल की व्यवस्था भी लागू होगी। यानी जनता यदि अध्यक्ष के काम से नाखुश हों तो वोट देकर उन्हें हटा भी सकेगी। यह व्यवस्था निकाय कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाएगी। मध्यप्रदेश सरकार ने व्यापार और दुकानों से जुड़े
कैबिनेट बैठक में लिया फैसला
महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है। पिछले हफ्ते हुई कैबिनेट की बैठक में दुकान एवं स्थापना (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2025 को स्वीकृति दी गई थी। अब रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। साथ ही, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन के तहत दुकानदारों और कामगारों को सप्ताह में एक दिन अनिवार्य अवकाश देना जरूरी होगा। सोमवार एक दिसंबर से शुरु होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दोनों प्रस्ताव पारित होने के बाद पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगे।
Author: Shabd Agni
.
