हाईकोर्ट ने कहा- बैन के बावजूद घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण
शब्द अग्नि न्यूज़ / इंदौर। चाइनीज मांझे से हो रही मौतों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद लगातार जानलेवा घटनाएं होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है।
कोर्ट ने निर्देश दिए कि चाइनीज मांझे से यदि किसी की मौत होती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 (1) के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति चाइनीज मांझा बेचते या उसका उपयोग करते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सीधे आपराधिक कार्रवाई होगी। साथ ही यदि नाबालिग चाइनीज मांझे का उपयोग करते पकड़े जाते हैं, तो उनके अभिभावकों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने बताया कि इंदौर में बीते कुछ महीनों में चाइनीज मांझे से तीन लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई लोग घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में पक्षी भी इसकी चपेट में आकर मारे गए हैं।
कोर्ट ने कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और इस दौरान पतंगबाजी बढ़ जाती है, जिससे प्रतिबंधित मांझे के उपयोग से बड़े हादसों की आशंका बनी रहती है। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र सीनियर एडवोकेट विवेक शरण और आकाश शर्मा ने सुझाव दिया कि मकर संक्रांति को देखते हुए इंदौर और हाईकोर्ट की सीमा में आने वाले 14 जिलों से उठाए गए कदमों और कार्ययोजना की रिपोर्ट तलब की जाए। अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। इस दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा भी कोर्ट में उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान महिला एडवोकेट कविता उइके ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि चाइनीज डोर से उनका गला कट गया था और जान बचाने के लिए उन्होंने डोर हाथों से तोड़ी, जिससे हथेली गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस पर कोर्ट ने संवेदना जताते हुए शासन को और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाई तो 5 साल जेल
इंदौर। पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चाइनीज मांझे को लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। पतंगबाजी के मुख्य आयोजनकर्ताओं को आगाह किया गया है। पहले यह आदेश 25 नवंबर को भी जारी किया गया था।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, दुकानदार, संस्था या आयोजनकर्ता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यदि चाइनीज मांझे के उपयोग से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो धारा 106 (1) के अंतर्गत संबंधित के खिलाफ पांच वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान रहेगा। जारी आदेश में कलेक्टर ने पक्षियों की हो रही मौत का भी जिक्र किया है। कलेक्टर वर्मा ने कहा कि चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने के दौरान कई बार पक्षी उसमें उलझकर घायल हो जाते हैं और अनेक मामलों में उनकी मृत्यु तक हो चुकी है। इंदौर में चाइनीज मांझे को लेकर डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने कहा कि चाइनीज मांझा हम सभी का दुश्मन है। इस दुश्मन से सख्ती से लड़ाई लड़ी जा रही है। इस लड़ाई में इंदौर के वे सभी माता-पिता और बच्चों के भाई बहन भी साथ दें। यदि किसी भी प्रकार से चाइनीज का कोई पुराना गुच्छा भी रखा हो या गलती से आ गया हो या फिर बिना जानकारी के आप ले आए तो अभी उसको जला दें।
Author: Shabd Agni
.
