संपत्तिकर व जलकर के सरचार्ज में 100% तक की छूट
शब्द अग्नि न्यूज़ । इंदौर के सभी 22 जोनल ऑफिसों, रजिस्टार ऑफिस और निगम मुख्यालय में 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगमायुक्त क्षितिज सिंघल एवं राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में संपतिकर अधिभार ( सरचार्ज ) में निम्न शर्तों पर छूट दी जा रही है। संपति कर के प्रकरण संपति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया है। पर अधिभार में 100% तक की छूट। संपति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से ज्यादा और एक लाख तक बकाया होने पर पालिक निगम, इन्दौर अधिभार में 50% तक की छूट। संपति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से ज्यादा बकाया होने पर अधिभार में 25% तक की छूट दी जाएगी।
जलकर के प्रकरण
जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया होने पर 100% प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से ज्यादा और 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75% प्रतिशत की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से ज्यादा बकाया होने पर अधिभार में 50% प्रतिशत की छूट।
महापौर और निगमायुक्त ने 14 मार्च को निगम मुख्यालय व जोनल कार्यालयों में आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने के लिए संपतिकरदाता व जलकरदाताओं से अपील की है कि वे इस नेशनल लोक अदालत में आकर संपतिकर व जलकर जमा कराएं और अधिभार में छूट का लाभ लेकर शहर विकास सहयोग करें। न्होंने बताया कि यह साल 2026 की पहली लोक अदालत होने से अधिभार की छूट प्राप्त कर राजस्व राशि जमा कराने के लिए सभी 1 से 22 जोनों के प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत वसूली अमले को अधिभार में छूट के बिल जारी कर करदाताओं को उपलब्ध कराने तथा बड़े बकायादारों से संपर्क करने तथा जोन क्षेत्र / वार्ड क्षेत्र में लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया है। ताकि लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा राजस्व राशि का संग्रहण निगम कोष में प्राप्त हो सके।
Author: Shabd Agni
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