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February 11, 2026 1:02 pm

नियंत्रित नहीं किया तो पतंगबाजी पर रोक-कोर्ट

 

शब्द अग्नि न्यूज़ /इंदौर। जिस चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगा है वह खुद शुक्रवार को कोर्ट में पेश हो गया। इंटरविनर के वकील खुद उसे लेकर कोर्ट पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह मांझा मकर संक्रांति पर उनकी छत पर आया था। कोर्ट ने चाइनीज मांझे से पेंसिल को काटकर देखा तो वह आसानी से कट गई। इस पर कोर्ट ने जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। सख्ती के बावजूद चाइनीज मांझा बिक रहा है।
समाचार पत्रों में जो फोटो प्रकाशित हुए हैं उन्हें देखकर दिल दहल जाता है। गुजरात में इतना बड़ा आयोजन होता है लेकिन वहां से ऐसे कोई समाचार नहीं आते हैं। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए मुख्य सचिव से कहा कि आप चाइनीज मांझे को लेकर सख्त नीति बनाएं। स्थिति नियंत्रित नहीं होती है तो हमें पतंजबाजी पर रोक लगाना पडेगी। मामले में 9 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई होगी। चाइनीज मांझे मामले में एमपी हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर याचिका दायर की है।

11 दिसंबर 2025 को आदेश जारी कर कोर्ट ने इंदौर और आसपास के सभी जिलों में चाइनीज मांझा बनाने, बेचने, उपयोग करने को प्रतिबंधित कर दिया था। 12 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने जिला प्रशासन से कहा था कि वह आदेशों का सख्ती से पालन करें और सुनिश्चित करे कि चाइनीज मांझे की वजह से कोई हादसा न हो, बावजूद इसके मकर संक्रांति के दिन इंदौर और आसपास के जिलों में कई हादसे हुए। शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इन हादसों को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सख्ती के बावजूद हादसे हुए यह बहुत दुखद है। याचिका में न्याय मित्र बनाए गए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शरण ने चाइनीज मांझे पर नियंत्रण के लिए कुछ सुझाव भी दिए। कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि वह कोर्ट के आदेश और न्याय मित्र द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर नीति तय करें।

Shabd Agni
Author: Shabd Agni

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