पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में बताया गंभीर लापरवाही पर हुई निलंबन की कार्यवाही
शब्द अग्नि / देवास। इंदौर की पेयजल त्रासदी से जुड़े एक सरकारी आदेश में लापरवाही बरतने पर देवास के एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के लिए ड्यूटी लगाने का आदेश जारी किया था। इसमें देवास एसडीएम ने कांग्रेस के आरोपों को कॉपी किया था और गलत आंकड़े का उल्लेख भी था। अधिकारियों ने कि उज्जैन संभाग के आयुक्त (राजस्व) आशीष सिंह ने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में
बताया गंभीर लापरवाही पर देवास के एसडीएम आनंद मालवीय को निलंबित कर दिया है। उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि धरना प्रदर्शन की सूचना प्राप्त होने के आधार पर आनंद मालवीय अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय देवास की ओर से 3 जनवरी को आदेश कमांक – 44- रीडर 1-2026 जारी किया गया था। उक्त आदेश को बिना परीक्षण किए, अत्यत संवेदनशील एवं गभीर मुददे पर गलत आकड़ों के साथ जारी किया गया। यह कर्तव्यों के निवर्हन में गंभीर लापरवाही, उदासीनता और अनियमितता को दिखाता है। यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। अत मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधान के तहत अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग देवास आनंद मालवीय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
Author: Shabd Agni
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