शब्द अग्नि न्यूज़। बड़वानी । मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे सभी निर्माण श्रमिक जिनका ई-केवाईसी अब तक पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें इसे अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। जिला श्रम अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार ई-केवाईसी की प्रक्रिया को एक माह की समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय के भीतर ई-केवाईसी पूर्ण नहीं किया जाता है, तो संबंधित श्रमिक का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। ध्यान रहे कि पंजीयन निरस्त होने की स्थिति में कोई भी अपील मान्य नहीं होगी। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले के सभी पात्र निर्माण श्रमिक शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निरंतर प्राप्त करते रहें और कोई भी पात्र व्यक्ति इनसे वंचित न रहे।
Author: Shabd Agni
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