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अवैध रूप से संचालित सोनोग्राफी मशीन की गई- सील

शब्द अग्नि न्यूज़। इंदौर। स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से इंदौर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के तहत एक निजी चिकित्सालय में अपंजीकृत चिकित्सकों द्वारा संचालित किए जाने पर एक अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन सील की गई है। उक्त कार्रवाई कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में की गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि सीएचएल चेरिटेबल ट्रस्ट स्कीम नम्बर 114 निरंजनपुर चौराहा विजय नगर में संचालित है। इसका पीसीपीएनडीटी पंजीयन क्रमांक 769 है, जिसकी वैधता 06 दिसम्बर 2026 तक है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा टीम बनाकर सीएचएल चेरिटेबल ट्रस्ट का निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अस्पताल में लगभग 10 अपंजीकृत चिकित्सक सोनोग्राफी सम्बन्धी कार्य कर रहे थे। निरीक्षण टीप के आधार पर सम्बन्धित चिकित्सकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया एवं कलेक्टर इंदौर को अवगत कराया गया। जिसके आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिवम वर्मा के निर्देशानुसार आज तहसीलदार जूनी इंदौर श्रीमती प्रीति भिसे के साथ पीसीपीएनडीटी दल को मौके पर भेजकर सीएचएल चेरिटेबल ट्रस्ट में पंजीकृत अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए सीलबन्द की गयी।  निरीक्षण टीम द्वारा पंचनामा बनाकर कार्रवाई की गई।

Shabd Agni
Author: Shabd Agni

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