होटल – पब संचालकों को सख्त निर्देश
शब्द अग्नि । इंदौर में 31 दिसंबर और नए साल के जश्न को लेकर पलिस प्रशासन ने व्यापक प्लानिंग की है सुरक्षा, शांति व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण को ध्यान रखते हुए पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने सभी संबंधि विभागों और आयोजकों के साथ समन्वय बनाकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 31 दिसंबर को लेकर पुलिस अधिकारियों होटल, बार, पब फॉर्म हाउस और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक की। इसमें विजय नगर, बायपास सहित शहर के प्रमुख और छोटे-बड़े आयोजन स्थलों के करीब 150 संचालक शामिल हुए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस दिन क्या करना है। और किन बातों से बचना है। सभी संचालकों को वैध लाइसेंस, परमिट और अनुमति पत्र परिसर में प्रदर्शित रखने होंगे। निर्धारित समय सीमा का सख्ती पालन करना होगा। शराब परोसने में आबकारी नियमों का पालन और पुलिस द्वारा जारी एसओपी का अनुपालन अनिवार्य रहेगा।
सभी आयोजन स्थलों पर एंटी गेट पर आईडी कार्ड की जांच की जाएगी। आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आईडी की फोटो कॉपी और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। बैक चेकिंग, सुरक्षा जांच और आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना देना अनिवार्य रहेगा। सीसीटीवी कैमरे चालू रखने और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। परिसर में प्रशिक्षित बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड तैनात करना होगा। अग्नि सुरक्षा उपकरण सक्रिय हालत में रखने होंगे बंद परिसर में पटाखे या किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। मेहमानों की संख्या के अनुसार 10 प्रतिशत महिला और पुरुष वॉलंटियर्स सुरक्षा में तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। क्षमता से अधिक लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। पार्किंग व्यवस्था सुव्यवस्थित रखने, अवैध पार्किंग रोकने और पर्याप्त लाइट व सीसीटीवी की व्यवस्था करने के निर्देश हैं। नशे में वाहन चलाने बालों को रोकना होगा और कैब ड्राइवर की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। महिलाओं से | संबंधित किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अशोभनीय हरकतों को तत्काल रोकना होगा। सहायता और शिकायत लिए हेल्पलाइन नंबर प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना और महिला सुरक्षाकर्मियों की तैनाती अनिवार्य रहेगी। बिना अनुमति लाइव म्यूजिक, डाही किया जा सकेगा। डीजे या डांस शो का आयोजन किब परोसना निर्धारित समय बाद शराब प्रतिबंधित रहेगा। नाबालिगों को शराब परोसना या एंट्री देना गंभीर अपराध होगा। तेज आवाज में संगीत, अश्लील नृत्य, हुड़दंग और झगड़े को पूरी तरह रोकना होगा। पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी अप्रिय घटना या विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्तीकरण, सीलिंग, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी घटना की पूरी जिम्मेदारी आयोजक और प्रबंधक की होगी।
Author: Shabd Agni
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