जीरामजी : मप्र में गोशाला, डेयरी, जल गंगा अभियान व उद्यानिकी भी शामिल
शब्द अग्नि न्युज / भोपाल। मध्यप्रदेश में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) कानून, यानी वीबी- जी राम जी एक्ट 2025 के तहत कामों का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अब इस योजना में गोशाला निर्माण, डेयरी, जल गंगा संवर्धन अभियान और उद्यानिकी जैसे कार्य भी शामिल होंगे। योजना के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं डेयरी विकास, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, सहकारिता समेत 15 विभागों काम कराए जा सकेंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को दी। सीएम ने बताया कि केंद्र से जीरामजी एक्ट की अधिसूचना होने के बाद राज्य सरकार छह माह में इसके अनुरूप अपनी योजना अधिसूचित करेगी।
जीरामजी योजना में 125 दिन रोजगार मिलेगा।
बोले- मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटी थी । जीरामजी योजना में 125 दिन रोजगार मिलेगा। योजना में ऐसे कार्य कराए जाएंगे, जो स्थायी आजीविका, कौशल विकास व उद्यमिता को बढ़ावा दें। सीएम ने स्पष्ट किया कि बुवाई और कटाई के समय मजदूरों को काम नहीं दिया जाएगा, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हों। इसके लिए राज्य सरकार एक वित्तीय वर्ष में 60 दिन की अवधि अपने स्तर पर तय कर सकेगी। जब तक केंद्र अकुशल मजदूरों की दरें तय नहीं करता, तब तक मजदूरी का भुगतान मनरेगा की दरों पर करेंगे। जीरामजी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते सीएम डॉ. मोहन यादव व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ।
Author: Shabd Agni
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