ड्राइवर बोले- कंपनी ने नहीं बताया कि येलो प्लेट और ट्रेड लाइसेंस जरूरी
शब्द अग्नि न्यूज़ । इंदौर। शहर में नियमों की अनदेखी कर संचालित हो रही रैपिडो बाइक टैक्सियों पर परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी। मामले में शुक्रवार को बड़ी संख्या में चालक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पहुंचे और अपनी परेशानी बताई । चालकों का कहना था कि रैपिडो के जरिए उनके घर-परिवार की रोजी-रोटी चलती है।
इससे छात्रों के साथ ही रोजाना सफर करने वालों को भी फायदा हो रहा है। वे नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कंपनी ने किसी तरह के नियम नहीं बताए। अब मामले में परिवहन विभाग कंपनी को नोटिस जारी करेगा। वहीं यातायात पुलिस को भी जांच के लिए पत्र लिखा जाएगा, ताकि नियमों के अनुसार ही बाइक टैक्सी का संचालन हो सके।
परिवहन विभाग की कार्रवाई के बाद रैपिडो बाइक टैक्सी संचालकों की परेशानी बढ़ गई है। चालकों का कहना था कि वे नियमों का पालन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन कंपनी की ओर से कभी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि बाइक टैक्सी संचालन के लिए व्यावसायिक नंबर प्लेट और ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य है। कंपनी उनसे केवल ड्राइविंग लाइसेंस, बाइक के दस्तावेज और आधार कार्ड ही लेती है, जिससे उन्हें लगा कि प्रक्रिया वैध है। एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि परिवहन विभाग किसी की रोजी-रोटी छीनना नहीं चाहता, लेकिन नियमों का पालन सभी के लिए जरूरी है। बिना उचित अनुमति के किसी भी सेवा को संचालित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में रैपिडो के मुख्यालय को नोटिस दिया जा रहा है और निर्देश दिए जाएंगे कि संचालन पूरी तरह नियमों के तहत हो ।
नियमों की अनदेखी होने पर इंदौर शहर में बाइक टैक्सी सेवा बंद कराई जा सकती है। साथ ही बिना अनुमति चल रही बाइक टैक्सी सेवाओं पर कार्रवाई के लिए ट्रैफिक डीसीपी को भी पत्र भेजा जा रहा है। एआरटीओ राजेश गुप्ता ने मौके पर मौजूद चालकों को नियमों की विस्तृत जानकारी दी।
इन नियमों का पालन जरूरी
1.बाइक का व्यावसायिक पंजीकरण अनिवार्य |
2. कंपनी के पास वैध ट्रेड
३ लाइसेंस होना चाहिए। चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो ।
4.वाहन का कमर्शियल बीमा और वैध पीयूसी ।
५। चालक और सवारी दोनों के लिए हेलमेट जरूरी। 6. कंपनी के पास परिवहन विभाग की अनुमति अनिवार्य ।
Author: Shabd Agni
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