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बड़वानी जिले में चायनीज मांझा बिक्री प्रतिबंधित

शब्द अग्नि न्यूज़/ नौशाद अली।  बड़वानी/जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जयति सिंह ने आगामी मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए, जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में चायनीज मांझा के निर्माण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जनसामान्य के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण चायनीज मांझे से होने वाली अप्रिय दुर्घटनाओं को रोकना है, विशेषकर पतंगबाजी के दौरान। यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी आगामी दो (02) माह तक प्रभावशील रहेगा। जिला दण्डाधिकारी ने इस आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने एवं उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

Shabd Agni
Author: Shabd Agni

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