अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन करने वाले आरोपीगणों को न्यायालय ने किया सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित
शब्द अग्नि/ एजाज मंसूरी
सेंधवा/बड़वानी । मादक पदार्थ 2.789 किलो गांजा के साथ पकड़े गए आरोपीगण को न्यायालय ने ठहराया दोषी विशेष न्यायाधीश श्री ए.डी सोलंकी ने स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय बड़वानी द्वारा गांजा तस्करी के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में आरोपीगण को दोषी ठहराते हुए निर्णय पारित किया गया। प्रकरण के अनुसार 11 नवम्बर 2024 को पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आदमी मोटर सायकिल से सेंधवा तरफ से अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर निवाली तरफ आ रहा है उक्त सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की एवं संदेही युवक को पकड़ा जिसको आरोपी महेश पिता भीमसिंह सोलंकी, निवासी दोंदवाडा चला रहा था तथा आरोपी प्रकाश पिता गेमसिंह अलावे, निवासी पलसूद उसके पीछे मोटर सायकिल पर बैठा था। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से करीब 2.789 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपीगण के पास उक्त मादक पदार्थ रखने संबंधी कोई वैध दस्तावेज या अनुज्ञप्ति नहीं मिली। पुलिस द्वारा मौके पर विधिवत जब्ती कार्रवाई कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने जब्ती साक्ष्य, पंच गवाहों एवं पुलिस अधिकारियों के बयान प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपीगण के विरुद्ध अपराध सिद्ध माना। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट बड़वानी द्वारा 22 मई 2026 को प्रकरण में आयी तकनिकी साक्ष्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपीगण को दोषी पाते हुए आरोपीगण को 04-04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री जगदीश यादव द्वारा की गई। न्यायालय के इस निर्णय को जिले में नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध सख्त संदेश है।
Author: Shabd Agni
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