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डॉक्टर पंजवानी और मेडिकल संचालक पर एफआईआर

शब्द अग्नि न्यूज़ ।इंदौर। जूनी इंदौर क्षेत्र में क्लीनिक संचालित करने वाले एक डॉक्टर और मेडिकल संचालक के खिलाफ महिला की मौत के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।  महिला के बेटे ने इस मामले में कलेक्टर, कमिश्नर सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की थी। इसके बाद प्रशासन ने पंजवानी का क्लीनिक भी सील कर दिया था। पुलिस ने मार्तंड नगर निवासी रोहन पुत्र आत्माराम चौहान की शिकायत पर श्रीचंद पुत्र साबूमल बागेजा निवासी हर्ष क्लीनिक, खातीवाला टैंक और डॉक्टर ज्ञान एस. पंजवानी (पंजाबी) निवासी हर्ष क्लीनिक के खिलाफ कार्रवाई की है।

दोनों पर मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987, म.प्र. चिकित्सा शिक्षा संस्था नियंत्रण अधिनियम 1973 की धारा 8 ( 2 ) तथा धारा 49 बीएनएस 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, खातीवाला टैंक स्थित हर्ष क्लीनिक में फर्जी डिग्री के आधार पर प्रतिबंधित और आपत्तिजनक दवाओं से आम जनता का इलाज किए जाने की शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. माधव प्रसाद हासानी को दी गई थी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार, 18 सितंबर 2025 को मरीज मंजू चौहान की हर्ष क्लीनिक में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद 7 अक्टूबर 2025 को मृतका के बेटे रोहन चौहान ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि फर्जी डिग्री के आधार पर प्रतिबंधित दवाओं से इलाज किया जा रहा था और क्लीनिक में प्रतिबंधित दवाओं का भंडारण भी किया गया था।

Shabd Agni
Author: Shabd Agni

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