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July 11, 2026 1:11 am

मंदसौर जिले भर में नलकूप खनन पर रोक

कलेक्टर ने जारी किया आदेश 31 जुलाई तक रहेगा प्रतिबंध उलंघन पर होगी कार्यवाही

शब्द अग्नि / मंदसौर। कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने मध्य प्रदेश पेयजल परिक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 संशोधित अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सम्‍पूर्ण जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर 31 जुलाई 2026 तक प्रतिबंध लगाया गया है। मंदसौर जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञा के नलकूप खनन नहीं कर सकेगा। जो व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा वह अधिनियम की धारा -3 या धारा -4 के उपबंध का उल्‍लंघन करने पर दो हजार रू के जुर्माने तथा दो वर्ष तक के कारावास या दोनों से दण्डित किया गया जायेगा। शासकीय योजना के अंतर्गत किये जाने वाले नलकूप उत्‍खनन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इस हेतु अनुज्ञा प्राप्‍त किया जाना आवश्‍यक नहीं होगा।

Shabd Agni
Author: Shabd Agni

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