दैनिक शब्द अग्नि / जिला ब्यूरो बंटी सोनी
श्योपुर, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन येाजना अंतर्गत दो लाख रूपये तक की प्रोत्साहन राशि विवाहित जोडे को उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत पात्र व्यक्ति उक्त योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
उप संचालक सामाजिक न्याय श्रीमती शशिकिरण इक्का ने बताया कि योजना के तहत दिव्यांग दंपत्ति को दो लाख रूपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए मध्यप्रदेश का मूलनिवासी होना अनिवार्य है। यह लाभ 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता पर दिया जाता है। कन्या की उम्र 18 वर्ष एवं लडके की उम्र 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए तथा आवेदक आयकरदाता नही होना चाहिए।
धार्मिक, सामाजिक रिति या समक्ष न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित विवाह होना चाहिए। योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत दंपत्ति में से कोई एक दिव्यांग होने पर दो लाख रूपये तथा दोनो के दिव्यांग होने पर एक लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है।
Author: Shabd Agni
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