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फसल बीमा योजना अंतर्गत अंतिम तिथि 31 जुलाई

विभिन्न फसलों के लिए प्रीमियम राशि निर्धारित

शब्द अग्नि / जिला ब्यूरो बंटी सोनी

श्योपुर, भारत सरकार किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2026 मौसम के लिये कृषकों की अधिसूचित फसलों का बीमा किया जा रहा है। फसल ऋण लेने वाले ऋणी, अऋणी, डिफाल्टर कृषको का बीमा बैंको द्वारा किया जाता है। ऋणी, अऋणी, डिफाल्टर कृषकों का फसल बीमा सी.एस.सी. (नागरिक सेवा केन्द्र) के माध्यम से भी किया जाता है।

उप संचालक कृषि श्री जीके पचौरिया ने बताया कि खरीफ 2026 मौसम में कृषकों का प्रीमियम नामें करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ऋणी, अऋणी, डिफाल्टर कृषक संबधित बैंक या नजदीकी सी.एस.सी केन्द्र पर अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराने हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि पटवारी हल्का स्तर पर दर प्रति हेक्टेयर धान सिंचित 964 रूपये, धान असिंचित 596 रूपये, सोयाबीन 780 रूपये, मक्का 604 रूपये, बाजरा 564 रूपये, तुअर 748 रूपये, ज्वार 570 रूपये, तहसील स्तर पर मूंगफली 866 रूपये, तिल 540 रूपये, जिला स्तर पर उडद 570 रूपये कृषक अंश जमा कर बीमा कर सकते है।

आवश्यक दस्तावेज, भू-अधिकार पुस्तिका, पटवारी का बोनी प्रमाण पत्र, पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फॉर्म (बैंक एकाउंट पासबुक की समस्त जानकारी सहित), आधारकार्ड लेकर आवेदन प्राप्त कर फसल बीमा का लाभ ले सकते है। अतः किसान भाईयों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक अपनी अधिसूचित फसलों का फसल बीमा करा सकते है।

Shabd Agni
Author: Shabd Agni

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