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विधायक के उत्खनन केस से खुद को अलग जज ने

सोम डिस्टिलरीज की याचिका पर जस्टिस मिश्रा नहीं करेंगे सुनवाई केस अलग बेंच में होगा ट्रांसफर
शब्द अग्नि न्यूज़ । जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सोम डिस्टिलरीज की याचिका पर सुनवाई हुई। जिससे जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया है। जस्टिस ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि मामले से जुड़ा किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। हालांकि न्यायाधीश ने इस केस की सुनवाई से अलग होने का कोई कारण नहीं बताया है। इससे पहले भी जस्टिस विशाल मिश्रा भाजपा विधायक संजय पाठक के अवैध उत्खनन केस से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा था कि मुझे एक पर्टिकुलर मैटर (पाठक परिवार की खनन कंपनियों ) पर चर्चा करने की कोशिश की है, इसलिए मैं इस रिट याचिका पर विचार करने का इच्छुक नहीं हूं। मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। दरअसल, करीब 20 दिन पहले रायसेन जिले में स्थित सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड और मेसर्स सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस आबकारी आयुक्त ने सस्पेंड कर दिया है। आदेश तत्कालीन आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने जारी किया था। जिसमें बताया था कि कंपनियों के संचालक, प्रतिनिधि, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और कर्मचारियों के खिलाफ इंदौर जिले के देपालपुर अपर सत्र न्यायालय के प्रकरण 21/2021 में पारित निर्णय के आधार पर कार्रवाई की गई है। इसमें कहा है कि उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने संबंधित आपराधिक अपीलों में सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है, लेकिन दोषसिद्धि अभी भी प्रभावी है।

Shabd Agni
Author: Shabd Agni

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