श्रम प्रहरी बनकर अपंजीकृत संस्थानों की जानकारी दें टोल-फ्री श्रमिक हेल्पलाइन नंबर 1800-233-8888 पर दे
शब्द अग्नि/प्रकाश पटेल
खंडवा/ श्रमिकों को सुरक्षित कार्यदशाएं और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। आम नागरिक ‘श्रम प्रहरी’ के रूप में आगे आकर अपंजीकृत संस्थानों और निर्माण स्थलों की गोपनीय सूचना दे सकते हैं, जिससे श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक सुचारू रूप से पहुँचाया जा सके। श्रमिकों के हितों के संरक्षण और कार्यस्थल पर उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सभी संस्थानों एवं निर्माण स्थलों का श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीयन होना अनिवार्य है, पंजीकरण न होने की स्थिति में श्रमिक सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।
श्रम विभाग द्वारा कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए वर्तमान में संचालित व पंजीकृत निर्माण कार्यों, अति-खतरनाक और अन्य कारखानों की ऑनलाइन सूची विभाग के आधिकारिक पोर्टल labour.mp.gov.in पर सार्वजनिक कर दी गई है। आम नागरिक इस पोर्टल पर जाकर पंजीकृत संस्थानों की जांच कर सकते हैं और यदि कोई भी संस्थान या निर्माण स्थल अपंजीकृत पाया जाता है, तो वे ‘श्रम प्रहरी’ की भूमिका निभाते हुए इसकी सूचना टोल-फ्री श्रमिक हेल्पलाइन नंबर 1800-233-8888 पर दे सकते हैं। नागरिकों द्वारा प्राप्त प्रामाणिक सूचनाओं के आधार पर श्रम विभाग द्वारा संबंधित स्थलों का त्वरित परीक्षण कर आवश्यक कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Author: Shabd Agni
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