जनसुनवाई में भ्रामक शिकायत पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर ने पुलिस को लिखा पत्र
श्योपुर शब्द अग्नि जिला ब्यूरो बंटी सोनी
श्योपुर / जनसुनवाई के दौरान प्रस्तुत की गई शिकायत में भ्रामक तथ्यों का उल्लेख करने, आत्महत्या की धमकी देने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से गलत बयानबाजी कर प्रशासन की छवि धूमिल करने के प्रयास के मामले में जिला प्रशासन ने संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।
डिप्टी कलेक्टर संजय जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 02 जून 2026 को आयोजित जनसुनवाई में आरटीओ ऑफिस समीप निवासी जगदीश पुत्र सुरजनमल अग्रवाल ने तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा नामांतरण नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था तथा आत्महत्या करने की चेतावनी दी थी। मामले की जांच तहसीलदार श्योपुर एवं संबंधित पटवारी से कराई गई।
जांच में पाया गया कि आवेदक द्वारा वर्ष 2009 के पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण नहीं किए जाने की शिकायत की गई थी, जबकि संबंधित प्रकरण में नामांतरण के लिए कोई आवेदन न्यायालय तहसीलदार श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया गया था और न ही कोई प्रकरण लंबित अथवा विचाराधीन पाया गया।
तहसीलदार श्योपुर के समक्ष दर्ज कराए गए अपने बयान में आवेदक श्री जगदीश अग्रवाल ने स्वीकार किया कि नामांतरण संबंधी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि आवेदन में एक लाख रुपये लेकर नामांतरण किए जाने संबंधी तथ्य जल्दबाजी में लिख दिया गया था, जबकि किसी अधिकारी अथवा पटवारी द्वारा उनसे किसी प्रकार की राशि की मांग नहीं की गई थी।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आवेदक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने असत्य बयानों के माध्यम से जनता को भ्रमित करने तथा प्रशासन के प्रति आक्रोश उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। साथ ही जनसुनवाई जैसे जनोपयोगी शासकीय कार्यक्रम की छवि धूमिल करने का भी प्रयास किया गया।
उक्त तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई किए जाने हेतु थाना कोतवाली श्योपुर एवं पुलिस अधीक्षक श्योपुर को पत्र प्रेषित किया है।
Author: Shabd Agni
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