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June 8, 2026 8:05 am

होटल, लॉज की फायर सेफ्टी जांचने के निर्देश

शब्द अग्नि
जिला ब्यूरो बंटी सोनी

श्योपुर/ अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय द्वारा सीएमओ श्योपुर को शहर में संचालित होटल, लॉज, प्रायवेट नर्सिग होम एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानो में फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच के निर्देश जारी किये गये है। सीएमओ नगरपालिका परिषद श्योपुर को जारी निर्देशो के अनुसार नगर श्योपुर में तेजी से होटल, लॉज, प्रायवेट नर्सिंग होम, अस्पताल एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या बढ रही है। इनमें फायर सेफ्टी सिस्टम निर्धारित मानकों के अनुसार लगा होना चाहिए तथा फायर एनओसी अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाना चाहिए। समय-समय पर इनका फायर सेफ्टी ऑडिट भी होते रहना चाहिए ताकि अग्नि दुर्घटना घटित होने की स्थिति में दुर्घटना पर नियंत्रण किया जा सकें।

निर्धारित सुरक्षा मापदंड अपनाने के निर्देश  

निर्देश दिये गये है कि यह सुनिश्चित करें कि नगर में संचालित होटल, लॉज, नर्सिंग होम, अस्पताल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार फायर सेफ्टी सिस्टम लगे हो। ऐसे प्रतिष्ठान आरंभ किये जाने से पूर्व फायर एनओसी अनिवार्य रूप से ली जावे तथा समय-समय पर इनमें फायर सेफ्टी ऑडिट भी सुनिश्चित की जावे। नगर में संचालित सभी होटल, लॉज, मैरिज गार्डन तथा अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का जहां बडी संख्या में नागरिकों का आना जाना होता है उनका अनिवार्यतः पंजीयन किया जावे तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराया जावे।

Shabd Agni
Author: Shabd Agni

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