48 घंटे पूर्व लेनी होगी अनुमति, धारा 163 के तहत आदेश जारी
शब्द अग्नि जिला ब्यूरो बंटी सोनी
श्योपुर / कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुश्री शीला दाहिमा द्वारा जिले में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, धरना, जुलूस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है, कोई भी व्यक्ति, संगठन, संघ आदि यदि धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली आयोजित करना चाहते है, तो इसके लिए एसडीएम से अनुमति प्राप्त करनी होगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुश्री शीला दाहिमा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ अन्य अस्त्र-शस्त्र, आग्नेस्त्र, लाठी, डण्डा, भाला, बरछी, फरसा, कुल्हाड़ी, तीर-धनुष एवं धारदार हथियार लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता सार्वजनिक सभा एवं अन्य स्थानों पर साथ लेकर नहीं चलेगा व सशस्त्र जुलूस में भाग नहीं लेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। इसके साथ ही जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट श्योपुर परिसर के 100 मीटर को परिधि में प्रवेश नहीं करेगा। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। किसी भी प्रकार का धरना, जुलूस सभा अथवा रैली के प्रदर्शन के लिए अनुविभागीय दण्डााधिकारी से विधिवत अनुमति लिए बगैर नहीं किया जावेगा।
Author: Shabd Agni
.