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June 17, 2026 4:40 am

अशोक सिंह परिहार फिलहाल बने रहेंगे उप पंजीयक

बर्खास्तगी आदेश पर लगी रोक, 

शब्द अग्नि/आशीष बृजेश द्विवेदी

सिंगरौली/ सिंगरौली के उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार को बड़ी राहत मिली है। मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग ने दो से अधिक संतान होने के आधार पर उनकी सेवाएं समाप्त किए जाने संबंधी आदेश पर अंतिम निर्णय तक रोक लगा दी है। शासन द्वारा जारी आदेश के बाद श्री परिहार फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। जानकारी के अनुसार, महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा 11 जून 2026 को जारी आदेश के माध्यम से अशोक सिंह परिहार की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। इसके विरुद्ध उन्होंने 15 जून 2026 को वाणिज्यिक कर विभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपने अपील आवेदन में उन्होंने उल्लेख किया कि उनका तीसरा बच्चा 19 नवंबर 2003 को जन्मा था तथा उक्त घटना के लगभग 23 वर्ष बाद इसे आधार बनाकर उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई है।

अपील प्रस्तुत करने के दौरान श्री परिहार ने वाणिज्यिक कर विभाग के समक्ष अपनी बात रखी। शासन ने मामले पर प्रारंभिक विचार के बाद माना कि अपील प्रकरण के अंतिम निराकरण में समय लग सकता है तथा इस बीच सेवा समाप्ति आदेश प्रभावी रहने से अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसी आधार पर मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग ने महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा 11 जून 2026 को जारी सेवा समाप्ति आदेश को अपील के अंतिम निर्णय तक स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया। यह आदेश राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार अपर सचिव द्वारा जारी किया गया है। शासन के इस निर्णय के बाद अशोक सिंह परिहार को तत्काल राहत मिल गई है और वे फिलहाल उप पंजीयक सिंगरौली के पद पर कार्यरत रहेंगे। अब सभी की निगाहें अपील प्रकरण के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं, जिसके बाद मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

Shabd Agni
Author: Shabd Agni

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