राष्ट्रपति के श्योपुर दौरे से पूर्व तैयारी के तहत नेटवर्क कनेक्टिविटी बनाये रखने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
शब्द अग्नि / जिला ब्यूरो बंटी सोनी
श्योपुर । महामहिम राष्ट्रपति जी के 21 एवं 22 जून दो दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए नेटवर्क कनेक्टिविटी बनाये रखने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। अपर जिला दण्डाधिकारी रूपेश उपाध्याय द्वारा जारी आदेश के अनुसार दूरसंचार, इंटरनेट एवं वाईफाई सेवाओं के निर्बाध संचालन हेतु श्योपुर-कराहल-पोहरी, श्योपुर-ढोढर-वीरपुर एवं श्योपुर-सवाई माधोपुर मार्गो पर संचालित ऑप्टिकल फाइबर केबल एवं अन्य दूरसंचार अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उक्त मार्गों एवं संबंधित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के सुचारू संचालन को दृष्टिगत रखते हुए अनुविभाग श्योपुर, कराहल एवं विजयपुर क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भूमि उत्खनन, सड़क कटिंग, पाइपलाइन बिछाने अथवा अन्य निर्माण कार्यों को 19 जून से 22 जून तक (कार्यक्रम के एक दिवस पूर्व से कार्यक्रम समाप्ति तक) तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
इस संबंध में एन.एच.ए.आई., लोक निर्माण विभाग, एम.पी.आर.डी.सी., रेलवे विभाग, जल संसाधन विभाग, नगरीय निकाय, समस्त ग्राम पंचायत तथा समस्त दूरसंचार सेवा प्रदाता (बीएसएनएल, जीयो, वोडाफोन, आईडिया एवं एयरटेल) को निर्देशित किया गया है कि संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की पूर्व अनुमति के बिना किसी प्रकार का सड़क कटिंग, भूमि उत्खनन अथवा निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी अनुमति प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त गतिविधियों से दूरसंचार सेवाओं, इंटरनेट सेवाओं अथवा नेटवर्क कनेक्टिविटी में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही होगा।
Author: Shabd Agni
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