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June 20, 2026 1:58 am

पुलिस ने पकड़ा अवैध गोवंश से भरा मिनी टेंपो

बड़वानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: थाना नागलवाड़ी पुलिस ने पकड़ा अवैध गोवंश से भरा मिनी टेंपो, 

सेंधवा बड़वानी। पुलिस अधीक्षक बड़वानी पद्मविलोचन शुक्ल के निर्देशन में जिले में अवैध गोवंश परिवहन के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बड़वानी पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर** एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सेंधवा अजय वाघमारे** के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी नागलवाड़ीनिरीक्षक रामकुमार पाटिल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध रूप से गोवंश परिवहन कर रहे एक वाहन को पकड़कर 06 नग गोवंश (बैल) को क्रूरता से मुक्त कराया है। मुखबिर की सूचना पर एबी रोड पर घेराबंदी। दिनांक 18.06.2026 को थाना नागलवाड़ी को विश्वसनीय मुखबिर से पुख्ता सूचना प्राप्त हुई थी कि सुन्द्रेल की तरफ से एक सुपर कैरी मिनी टेंपो (क्रमांक MP46ZE2568) में अवैध रूप से गोवंश भरकर वध हेतु महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा है।

06 गोवंश क्रूरता से मुक्त, कुल ₹6.17 लाख का मशरूका जब्त

सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी नागलवाड़ी द्वारा तत्काल पुलिस टीम का गठन कर तस्दीक हेतु रवाना किया गया। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए एबी रोड बालसमुद पर साहू ढाबे के पास चेकिंग पॉइंट लगाया और घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका। क्रूरतापूर्वक ठूंस कर भरे थे बैल, कत्लखाने ले जाने की थी तैयारी वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 06 नग गोवंश (बैल) अत्यंत निर्दयतापूर्वक और बेरहमी से ठूंस-ठूंस कर भरे हुए पाए गए। वाहन चालक से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम गोलू पिता देवानन्द बाबर नाथजोगी (उम्र 28 वर्ष), निवासी ईरानी कॉलोनी, सेंधवा** बताया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने स्वीकार किया कि वह इन गोवंश को वध (काटने) के उद्देश्य से महाराष्ट्र के बूचड़खाने ले जा रहा था। आरोपी के पास परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज या परमिट नहीं पाया गया। कुल ₹6.17 लाख का माल जब्त, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से निम्नलिखित मशरूका (सामग्री) जब्त की: 06 नग गोवंश बैल:** कीमती करीब ₹72,000/- सुपर कैरी मिनी टेंपो MP46ZE2568):** कीमती करीब ₹5,45,000/- (कुल जप्त मशरूका कीमत: ₹6,17,000/- पंजीबद्ध अराध एवं धाराएं: आरोपी के विरुद्ध थाना नागलवाड़ी में गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 9, 6(A)/9, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(घ) एवं म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 6(क), 6(ख)(1) व अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सराहनीय भूमिका (टीम बड़वानी पुलिस): इस त्वरित और सफल कार्रवाई में निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही।

Shabd Agni
Author: Shabd Agni

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