जमीन धोखाधड़ी के चार मामलों में अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज, पुलिस कार्रवाई का रास्ता हुआ आसान
शब्द अग्नि / इंदौर। इंदौर के चर्चित भू-माफिया नीलेश अजमेरा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है। जमीन धोखाधड़ी से जुड़े चार अलग-अलग प्रकरणों में दायर उसकी अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिकाओं को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद संबंधित मामलों में पुलिस की कार्रवाई का रास्ता और आसान हो गया है।
जिला अदालत से भी नहीं मिली थी राहत
जानकारी के अनुसार, नीलेश अजमेरा ने सबसे पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने के बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद चारों याचिकाएं निरस्त कर दीं।
पासपोर्ट और निवास को लेकर भी उठे सवाल
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि नीलेश अजमेरा ब्रिटेन में निवास करता है और उसके पास ब्रिटेन का पासपोर्ट है। हालांकि, हालिया याचिका में मुंबई का पता दर्ज होने के कारण अदालत में उसके निवास संबंधी दावे पर भी सवाल उठे। इस पहलू पर भी सुनवाई के दौरान चर्चा हुई।
कई मामलों में पहले से दर्ज हैं प्रकरण
बताया जा रहा है कि नीलेश अजमेरा के खिलाफ इंदौर में जमीन खरीद-फरोख्त और कॉलोनियों से जुड़े धोखाधड़ी के एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित अन्य जांच एजेंसियां भी उससे जुड़े मामलों में कार्रवाई कर चुकी हैं। ऐसे में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद जांच एजेंसियों की कार्रवाई और तेज होने की संभावना है।
अब पुलिस की अगली कार्रवाई पर नजर
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब पुलिस संबंधित मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई करेगी। शहर के चर्चित भूमि घोटालों में शामिल इस मामले पर पीड़ितों और प्रशासन की नजर बनी हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस प्रकरण में और महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आ सकते हैं।
Author: Shabd Agni
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