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मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं कर्तव्य निभाएं

शब्द अग्नि / इंदौर। मध्यप्रदेश में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण – 2026 के अंतर्गत मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया जारी है। इस क्रम में निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शरी संजीव कुमार झा ने नागरिकों से अपील की है कि वे एक जिम्मेदार मतदाता के रूप में अपने नाम की जांच कर समय-सीमा में आवश्यक दावे-आपत्तियां प्रस्तुत करें, जिससे कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। प्रारूप निर्वाचक नामावली voters.eci.gov.in, ceoelection.mp.gov. in एवं ECINet App पर उपलब्ध है । मतदाताओं को सर्वप्रथम अपना नाम प्रारूप सूची में अवश्य जांचना चाहिए। दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है।
इस अवधि में प्रत्येक कार्यदिवस पर सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर उपस्थित रहेंगे। उनके माध्यम से नाम जोड़ने, हटाने/आपत्ति दर्ज करने तथा संशोधन से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वहीं, यदि कोई मतदाता राज्य से बाहर से स्थानांतरित होकर आया है, तो उसे फॉर्म -8 के साथ भी घोषणा-पत्र देना होगा । ऑफलाइन आवेदन करने पर मतदाताओं को बीएलओ से पावती प्राप्त करना न भूलने की सलाह दी गई है। दावे- आपत्तियों के निराकरण तथा गणना पत्रक के आधार पर तैयार प्रारूप निर्वाचक नामावली की पात्रता प्रविष्टियों की जांच के उपरांत, कतिपय निर्वाचकों को नोटिस जारी कर सुनवाई 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक की जाएगी।

Shabd Agni
Author: Shabd Agni

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