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आपत्तिजनक पोस्ट, कमेंट और शेयर पर होगी कार्यवाही

अगले दो माह तक प्रभावशील रहेगा आदेश
श्योपुर, शब्द अग्नि जिला ब्यूरो बंटी सोनी

कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा द्वारा पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की समयावधि समाप्त होने पर गत 8 जून को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश अगले दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
जिला दण्डाधिकारी सुश्री शीला दाहिमा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स आदि पर आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो, वीडियो, कमेंट, शेयर या लाइक करने से विभिन्न वर्गों में तनाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने हेतु ऐसे सभी प्रकार की गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी जाति, समुदाय या धर्म के प्रति अपमानजनक टिप्पणी, सांप्रदायिक संदेश, अश्लील भाषा या आपत्तिजनक अभिव्यक्ति पोस्ट करने, फॉरवर्ड करने या उन पर प्रतिक्रिया देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में दोषियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 223 सहित संबंधित सायबर विधियों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Shabd Agni
Author: Shabd Agni

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