70-75 प्रतिशत वसूली का रखा टारगेट
शब्द अग्नि न्यूज़ । इंदौर। नगर निगम रंगों के त्योहार के बाद अब नेशनल लोक अदालत की तैयारियों में जुट गया है। इस बार नगर निगम ने 70 से 75 प्रतिशत तक राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया है। इसे लेकर नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश भी दिए हैं।
इंदौर में 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह लोक अदालत नगर निगम मुख्यालय के साथ सभी जोनल कार्यालयों और अन्य स्थानों पर भी लगेगी। इसे लेकर निगम कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व वसूली और लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की है। कमिश्नर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 14 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत और वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च से पहले निर्धारित राजस्व लक्ष्य पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में कम से कम 70 से 75 प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाए। इसके लिए अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर बकायादारों से संपर्क करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम अधिकारियों ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। निगम कमिश्नर ने यह भी कहा है कि नेशनल लोक अदालत में शासन द्वारा सरचार्ज में जो छूट दी जा रही है, उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाकर अपना बकाया कर जमा कर सकें। इसके लिए वार्ड स्तर पर प्रचार-प्रसार, सूचना प्रसारण और लोगों से सीधे संवाद करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इंदौर को सशक्त मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए दें संपत्तिकर – जलकर
इंदौर। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सोमवार को एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने लोगों से संपत्तिकर, जलकर व अन्य कर भरने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने लोक अदालत में सरचार्ज पर मिलने वाली छूट का लाभ लेने के लिए भी लोगों से कहा है। दोपहर को महापौर पुष्यमित्र भागव ने वीडियो जारी किया वीडियो में महापौर भार्गव ने कहा कि वित्तीय वर्ष अपने अंतिम पायदान पर है। नगर निगम इंदौर का बजट भी बहुत जल्द आने वाला है। 14 मार्च को लोक अदालत होने वाली है। उन्होंने वीडियो के माध्यम से लोगों से आग्रह किया है कि वे इंदौर को सशक्त, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस बात की आवश्यकता है कि हम सब अपना संपत्तिकर, जलकर जरूर भरे। लोक अदालत में सरचार्ज में छूट प्राप्त कर इसका लाभ ले सकते है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे उनका संपत्तिकर, जलकर व अन्य कर जरूर भरे और सरचार्ज में छूट का लाभ प्राप्त कर जिम्मेदार नागरिक होने का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते है।
Author: Shabd Agni
.
