शब्द अग्नि मुस्तकीम मुगल
आलीराजपुर, । विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिले में बाल श्रम रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया गया। जिला श्रम अधिकारी के निर्देशन में श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जीवन ज्योति हेल्थ सर्विस की संयुक्त टीम द्वारा नगरीय क्षेत्र के प्रमुख स्थानों—दाहोद नाका, टॉकीज चौराहा, कुक्षी रोड, बस स्टैंड आदि में निरीक्षण एवं जागरूकता अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान दुकानदारों एवं होटल संचालकों को बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम की जानकारी दी गई तथा पेम्पलेट वितरित कर जागरूक किया गया। अधिकारियों ने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य कराना पूर्णतः प्रतिबंधित है, वहीं 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करना भी अवैध है। बाल श्रमिक पाए जाने पर पेंसिल पोर्टल, श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, पुलिस विभाग या जनसाहस मजदूर हेल्पलाइन 18002000211 पर सूचना देने की
Author: Shabd Agni
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