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June 4, 2026 11:45 pm

संयुक्त टीम ने दो नाबालिगों का रुकवाया बाल विवाह

 

शब्द अग्नि/ सीमान्त राव बन्सोड़
बालाघाट- कलेक्‍टर श्री मृणाल मीना के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग बालाघाट के त्वरित एवं समन्वित प्रयासों से 04 जून को गढी खुर्सीपार में दो नाबालिगों का बाल विवाह समय रहते रुकवा दिया गया। यह कार्रवाई महिला एवं बाल विकास की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती दीपमाला मंगोदिया के मार्गदर्शन में की गई।

वन स्‍टॉप सेंटर प्रशासक सुश्री रचना चौधरी ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना मिली थी कि थाना गढ़ी क्षेत्र के ग्राम खुर्सीपार में एक बालक एवं बालिका का विवाह कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही वन स्टॉप सेंटर बैहर द्वारा थाना गढ़ी को अवगत कराया गया। इसके बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और विवाह की प्रक्रिया रुकवाकर आवश्यक कार्रवाई की। साथ ही परिजनों को समझाइश देते हुए बालिका को सुरक्षित रूप से उसके परिवार के सुपुर्द किया गया। इसके पश्चात वन स्टॉप सेंटर, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग तथा जनप्रतिनिधियों की संयुक्त टीम ने बालक और बालिका के गांव पहुंचकर दस्तावेजों का सत्यापन किया। जांच में बालिका की आयु 17 वर्ष 10 माह तथा बालक की आयु 20 वर्ष पाई गई, जिससे दोनों विधिक रूप से विवाह के लिए निर्धारित आयु पूरी नहीं कर सके थे।

संयुक्त टीम ने दोनों परिवारों को बाल विवाह के दुष्परिणामों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी। कानूनी समझाइश के बाद दोनों परिवार विवाह स्थगित करने के लिए सहमत हो गए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आमजन से अपील की है कि बाल विवाह की किसी भी सूचना की जानकारी तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 अथवा संबंधित विभाग को दें, ताकि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

Shabd Agni
Author: Shabd Agni

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