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हाईकोर्ट सख्त 24 घंटे में हटाएं सभी अवैध राजनीतिक, धार्मिक होर्डिंग-बैनर

प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश, सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाने पर जोर

शब्द अग्नि / भोपाल । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध राजनीतिक और धार्मिक होर्डिंग, बैनर तथा पोस्टरों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के भीतर सभी अवैध होर्डिंग और बैनर हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों का अनधिकृत उपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

प्रशासन को जवाबदेही तय करने के निर्देश

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि नियमों के विपरीत लगाए गए होर्डिंग और बैनर न केवल शहर की सुंदरता को प्रभावित करते हैं, बल्कि यातायात और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी समस्या बनते हैं। अदालत ने प्रशासन को अभियान चलाकर ऐसे सभी अवैध होर्डिंग हटाने और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।

24 घंटे में कार्रवाई की तैयारी

हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों में हलचल तेज हो गई है। प्रशासन अब शहरभर में विशेष अभियान चलाकर अवैध राजनीतिक और धार्मिक होर्डिंग-बैनरों को हटाने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि अदालत के निर्देश के बाद नियमों के उल्लंघन पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Shabd Agni
Author: Shabd Agni

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