जन-जन तक पहुंचाई जा रही लोक अदालत की जानकारी,
शब्द अग्नि/ सीमान्त राव बन्सोड़
बालाघाट – जिले में 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से जिला न्यायालय बालाघाट परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह पहल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट श्री प्राणेश कुमार प्राण के मार्गदर्शन में की गई।
नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, सभी तहसील न्यायालयों, श्रम न्यायालय एवं कुटुंब न्यायालय में किया जाएगा। इसमें न्यायालयों में लंबित आपराधिक, चेक अनादरण (चेक बाउंस), विद्युत, दीवानी एवं शमनीय मामलों के साथ-साथ बैंक, श्रम, दूरसंचार, राजस्व, जलकर, संपत्तिकर सहित विभिन्न प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा।
इस अवसर पर न्यायाधीश श्री प्राणेश कुमार प्राण ने बताया कि विद्युत अधिनियम के तहत लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत संपत्तिकर एवं जलकर से जुड़े मामलों में पात्र उपभोक्ताओं को नियमानुसार विभिन्न प्रकार की छूट का लाभ मिलेगा। प्रचार-प्रसार वाहन के माध्यम से इन सुविधाओं और लोक अदालत के लाभों की जानकारी जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का सौहार्दपूर्ण और त्वरित समाधान किया जाता है। इससे पक्षकारों का समय और धन दोनों बचते हैं तथा आपसी संबंध भी बेहतर बने रहते हैं। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं होता।
कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी एक्ट) श्री रघुवीर प्रसाद पटेल, जिला न्यायाधीश श्री गौतम सिंह मरकाम, न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सतीष शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री नीरज कुमार सोनी, श्री अविनाश छारी, श्री सौरभ गोस्वामी सहित न्यायालयीन अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे।
Author: Shabd Agni
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