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बुजुर्ग महिला हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, तीन आरोपियों को उम्रकैद

गला दबाकर हत्या के बाद शव नर्मदा नदी में फेंका था, तीनों दोषियों पर 13 हजार रुपए का जुर्माना

शब्द अग्नि / रमाकांत मंसोरिया

भेरुन्दा, करीब 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला बलिया बाई की हत्या के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, भैरूंदा ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं में सजा के साथ कुल 13 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज जाट ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार जनवरी 2023 में रेहटी थाना क्षेत्र के ग्राम दिगवाड निवासी रामद्वार ने अपनी मां बलिया बाई के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। तलाश के दौरान बाबरी के तपोवन के पास नर्मदा नदी में महिला का शव तैरता मिला। शव को बाहर निकालने पर उसकी कमर में नायलॉन की मोटी रस्सी बंधी हुई थी, जिसके दूसरे सिरे पर लोहे का लंगर लगा था। महिला के दोनों पैर पिंडलियों के पास से कटे हुए थे। वहीं उसके पहने हुए चांदी के कड़े, चूड़ियां और सोने के आभूषण भी गायब थे। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या, लूट और घर में घुसने सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने धर्मेन्द्र पिता रामशंकर यदुवंशी, नीलेश यदुवंशी पिता सुमरन सिंह और दिलीप उर्फ भूरा पिता जागेश्वर सिंह यदुवंशी, निवासी ग्राम बाबरी घाट, थाना शिवपुर, जिला नर्मदापुरम को गिरफ्तार किया। अभियोजन के मुताबिक आरोपियों ने महिला की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को नर्मदा नदी के किनारे ले जाकर उसके पैर काट दिए थे। इसके बाद महिला के आभूषण तीनों आरोपियों द्वारा आपस में बांट लिए गए थे। पुलिस ने संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत लिखित अंतिम तर्क और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया। न्यायालय ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास सहित अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई और कुल 13 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज जाट ने मामले में पैरवी की।

Shabd Agni
Author: Shabd Agni

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