शब्द अग्नि/ सीमान्त राव बन्सोड़ बालाघाट – कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देश पर जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.के. भलावी द्वारा गठित जांच दल ने 20 जुलाई 2026 को विकासखंड कटंगी के ग्राम जाम स्थित श्री माता एचपी ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी का निरीक्षण किया। जांच के दौरान गैस सिलेंडरों के स्टॉक एवं अभिलेखों में गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर एजेंसी संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच दल में सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री पी.एस. वलाडी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आकाश श्रीवास्तव (बैहर), श्रीमती निहारिका अवस्थी (वारासिवनी) एवं श्री तुषार सिंह (कटंगी) शामिल थे।
निरीक्षण के दौरान 14.2 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडरों में 211 खाली सिलेंडर अधिक तथा 243 भरे सिलेंडर कम पाए गए। वहीं 5 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडरों में 61 खाली सिलेंडर अधिक मिले। इसके अलावा 19 किलोग्राम व्यावसायिक गैस सिलेंडरों में 3 खाली सिलेंडर अधिक एवं 5 भरे सिलेंडर कम पाए गए। 5 किलोग्राम व्यावसायिक गैस सिलेंडरों में 11 खाली सिलेंडर अधिक तथा 114 भरे सिलेंडर कम पाए जाने की पुष्टि हुई। जांच में प्रथम दृष्टया गैस वितरण एवं प्रदाय में अनियमितता, स्टॉक का नियमित रखरखाव एवं संधारण नहीं किए जाने सहित अन्य खामियां भी पाई गईं।
इन अनियमितताओं के आधार पर श्री माता एचपी ग्रामीण वितरक, जाम के प्रोपराइटर महेंद्र प्रताप सिंह के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के उल्लंघन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
Author: Shabd Agni
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